भोपाल की अदालत ने सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सौरभ के वकील ने यह याचिका कल ही दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज निर्धारित थी। हालांकि, वकील के विशेष अनुरोध पर कोर्ट ने कल ही मामले की सुनवाई की और याचिका को खारिज कर दिया। सौरभ शर्मा पर परिवहन विभाग में काले धन के लेन-देन और 52 करोड़ रुपए के सोने से भरी इनोवा कार से जुड़े मामले का आरोप है।

वकील का दावा: “सौरभ शर्मा का सोने की कार से कोई संबंध नहीं”
सुनवाई के दौरान सौरभ शर्मा के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि भोपाल में मिली 52 करोड़ की संपत्ति और सोने से भरी इनोवा कार से उनके मुवक्किल का कोई संबंध नहीं है। वकील ने कहा कि इस मामले में सौरभ को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। इसके बावजूद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे सौरभ शर्मा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
देश छोड़कर भागने की खबर, लुकआउट नोटिस जारी
सौरभ शर्मा के देश से बाहर होने की जानकारी सामने आई है। इसके चलते उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया गया है। जांच एजेंसियां यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि सौरभ शर्मा को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। अधिकारियों के अनुसार, वह मामले की जांच और पूछताछ से बचने के लिए देश छोड़कर फरार हो गए हैं।
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